मध्य प्रदेश

धार भोजशाला विवाद के बीच क्या आज हो सकेगी जुमे की नमाज? क्या है मौजूदा स्थिति, जानें


मध्य प्रदेश के धार स्थिति भोजशाला विवाद के बीच एमपी हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे मंदिर माना था. इसके बाद मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां हाई कोर्ट का निर्णय जारी रखा गया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि भोजशाला से सटे हुए किसी भी खुले मैदान में नमाज पढ़ने की व्यवस्था कराई जाए. अब असमंजस की स्थिति यह है कि आज (17 जुलाई) जुमा है, लेकिन अब तक यह तय नहीं हो सका है कि आज वहां नमाज पढ़ी जाएगी या नहीं.

ऑर्डर आने के बाद जिला प्रशासन आगामी व्यवस्थाओं को लेकर मीटिंग कर रहा है. थोड़ी देर में कोर्ट के आदेश के अनुसार नमाज के लिए जगह को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी. इस बारे में मुस्लिम पक्ष को अवगत कराया जाएगा कि नमाज के लिए कहां जगह दी जाएगी और क्या आज ही नमाज हो सकेगी या नहीं?

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‘भोजशाला परिसर से दूर पढ़ें नामाज, कोई आपत्ति नहीं’- हिंदू पक्ष

इस बीच एबीपी न्यूज ने हिंदू पक्ष के नेता गोपाल वर्मा से बात की है. गोपाल वर्मा का कहना है कि यह बात स्पष्ट है कि भोजशाला मंदिर है और कोर्ट ने माना है कि यहां नमाज पढ़ना अतिक्रमण होगा. कोर्ट ने कहा है कि भोजशाला परिसर के आरक्षित और संरक्षित परिसर से सटे हुए किसी भी खुले मैदान में यानी करीब 300 माटर दूर, नमाज पढ़ने के लिए जगह दी जा सकती है. इसपर हिंदू पक्ष को कोई आपत्ति नहीं.

मौला मस्जिद/मजार के लिए भी लड़ाई लड़ेगा हिंदू पक्ष

गोपाल वर्मा का कहना है कि भोजशाला परिसर के ठीक बाहर बने कमाल मौला मस्जिद/मजार भी मंदिर ही हैं. हम इसको लेकर भी लड़ाई लड़ेंगे. हमारा संघर्ष है कि राजा भोज के समय गौशाला की जैसी व्यवस्था थी वैसी होनी चाहिए.

कोर्ट के आदेश को लेकर उन्होंने कहा कि हमें अभी तक कोई आदेश नहीं मिला है. हमें अखबार और मीडिया के माध्यम से ही पता चला है कि कोई जगह चिन्हित करके प्रशासन को मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ाने के लिए कहा गया है.

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