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रेस्टोरेंट खोलने के लिए कौन-कौन सा रजिस्ट्रेशन है जरूरी? क्या है पूरा प्रोसेस | Which registrations and Certificate are required to open restaurant FSSAI GST Know process



मौजूद समय में रेस्टोरेंट का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है. लोग कम्युनिटी किचन, क्लाउड किचन, रेस्टोरेंट या फूड आउटलेट्स के बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. हालांकि कोई भी बिजनेस आसानी से नहीं होता है, इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है. वैसे ही खाने-पीने से जुड़े किसी भी तरह के बिजनेस को करने के लिए आवश्यक नियम और जरूरी डाक्यूमेंट के बारे में जानना होगा. अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. 

खाने-पीने का सामान लोगों के हेल्थ से जुड़ा है तो आपको इसके गुणवत्ता का भी ध्यान रखना होगा. ऐसे में आपको खाने के गुणवत्ता का सर्टिफिकेट भी लेना होगा. अगर आप रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही कई चीजों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

FSSAI का लायसेंस

फूड से जुड़े बिजनेस के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI का लायसेंस लेना जरूरी होता है. इस लाइसेंस के बिना आपक खाने से जुड़ा कारोबार करते हैं तो आपको कानूनी दिक्कत आ सकती है. आप इस लाइसेंस को लेने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यहां मांगे गए दस्तावेज को देकर आप वैरिफिकेशन के बाद सर्टिफिकेट ले सकते हैं.

GST रजिस्ट्रेशन

अगर आपके रेस्टोरेंट का बिजनेस सालाना 20 लाख रुपये से अधिक का है तो आपको GST का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता है. वहीं आप रेस्टोरेंट में बने खाने को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो फूड एग्रीगेटर्स के साथ टॉयअप करना भी जरूरी होता है. 

हेल्थ ट्रेड लाइसेंस

खाने-पीने का सामान हेल्थ से जुड़ा होता है. इसके लिए साफ-सफाई होना जरूरी है. आपका रेस्टोरेंट साफ-सुथरा है इसके लिए आपको हेल्थ ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी होता है. यह लाइसेंस आपको स्थानीय नगर निकाय से मिलेगा.

फायर सेफ्टी NOC

रेस्टोरेंट खोलने के लिए फायर सेफ्टी NOC जरूरी होता है. जिससे पता चलता है कि आपके रेस्टोरेंट में अचानक आग लगने पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है या नहीं. हाल ही में फायर सेफ्टी को लेकर काफी गड़बड़ियां देखी गई है. 

बार-रेस्टोरेंट के लिए आबकारी विभाग का लाइसेंस

अगर आप रेस्टोरेंट में खाने के साथ शराब परोसते हैं यानी आप बार-रेस्टोरेंट एक साथ खोल रहे हैं तो आपको आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना जरूरी होता है. इसके बाद ही आप अपने बार रेस्टोरेंट में शराब परोस सकते हैं.

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