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घर के सदस्य कब बना सकते हैं अपना अलग राशन कार्ड, बिना शादीशुदा लोगों के लिए क्या है विकल्प | When can household members apply for a separate ration card and what are the options for unmarried individuals



आम आदमी के लिए राशन कार्ड काफी महत्वपूर्ण होता है. राशन कार्ड के जरिए न केवल सरकारी राशन मिलता है, बल्कि यह एक पहचान और पते का प्रमाण भी माना जाता है. राशन कार्ड पूरे परिवार का होता है, हालांकि इसके परिवार से अलग भी बनाया जा सकता है. लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होती है. यानी कोई भी व्यक्ति अपना राशन कार्ड नहीं बना सकता है, अगर वह परिवार का हिस्सा है. ऐसे में परिवार से अलग होने के बाद भी कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद ही अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं.

अलग राशन कार्ड बनवाने की क्या होती पात्रता

1. शादी होने पर- शादी होने के बाद जब उस व्यक्ति की पत्नी घर आती है तो पत्नी का नाम उसके मायके के राशन कार्ड से हटाकर पति के साथ एक नए स्वतंत्र परिवार के रूप में अलग राशन कार्ड में जोड़ा जा सकता है.

2. रसोई अलग होने पर- अगर कोई परिवार के सात एक ही मकान में रह रहा हो, लेकिन उसका कमाना-खाना और रसोई पूरी तरह से अलग हो चुका है तो वह अपनी पत्नी बच्चों के साथ अलग परिवार के तौर पर राशन कार्ड बनवा सकता है. हालांकि इसके लिए वैरिफिकेशन किया जाता है जिसमें साबित करना होता है कि दोनाों का गृहस्थी खर्च अलग है.

3. दूसरे शहर में नौकरी करने पर-  अगर कोई परिवार से दूर कमाई के लिए दूसरे शहर चला जाता है. जहां स्थायी रूप से रह रहा है तो वह वहां अपना पुरानी राशन कार्ड से नाम हटवा कर नए एड्रेस पर अलग राशन कार्ड बनवा सकता है.

बिना शादीशुदा लोगों के लिए क्या है विकल्प

बिना शादीशुदा शख्स भी अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं. हालांकि उनके लिए अलग शर्तें होती है. अगर कोई महिला या पुरुष अविवाहित है और आत्मनिर्भर और कम से कम एक साल अपने निवास स्थान पर रहा है और अलग रसोई चलाता है, तो वह एकल सदस्य परिवार के तौर पर राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है. हालांकि माता-पिता के साथ एक ही छत और एक ही रसोई के नीचे रहने वाले अविवाहित अलग राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं होते हैं.

कैसे करें अलग राशन कार्ड के लिए आवेदन

राशन कार्ड अलग बनवाने के लिए पुराने राशन कार्ड से नाम कटवाने का प्रमाण पत्र या सरेंड्र सर्टिफिकेट लेना पड़ता है. इसके बाद खाद्य विभाग के पोर्टल पर अपने नाम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के साथ आधार कार्ड और नया एड्रेस प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट और पुराने कार्ड से नाम कटवाने का सर्टिफिकेट देना होगा. इसके बाद खाद्य विभाग का इंस्पेक्टर आपके पते पर भौतिक सत्यापन करेगा. पूरी जांच करने के बाद नया कार्ड जारी किया जाएगा.

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