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24 घंटे में हटेंगे फर्जी एआई पोस्ट; गौरव भाटिया मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीजेपी नेताओं दी हिदायत | delhi high court summons cjp over fake ai posts against gaurav bhatia Saurav Das Ashutosh Ranka Abhijeet Dipke Defamation Case BJP Leader



नई दिल्ली:

भाजपा प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया से जुड़े कथित एआई-जनित फर्जी बयान और तस्वीरों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को अहम सुनवाई हुई. गौरव भाटिया ने CJP नेताओं सौरव दास, आशुतोष रांका और अभिजीत दिपके के खिलाफ 2 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया है. आरोप है कि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों और नाम के साथ छेड़छाड़ कर फर्जी सामग्री प्रसारित की गई. सुनवाई के दौरान सौरव दास और आशुतोष रांका ने विवादित पोस्ट हटाने पर सहमति जताई, जबकि अदालत ने CJP और अभिजीत दिपके को समन जारी कर मामले में जवाब मांगा है.

मानहानि मुकदमे पर हुई सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट में भाजपा नेता गौरव भाटिया की ओर से दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह मामला रखा गया कि सोशल मीडिया पर उनके नाम से कथित तौर पर फर्जी बयान प्रसारित किए गए. याचिका में आरोप लगाया गया है कि एआई तकनीक का इस्तेमाल कर गौरव भाटिया की तस्वीरों और कथित बयानों को इस तरह प्रस्तुत किया गया, जिससे उनकी छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा.

ट्वीट हटाने पर जताई सहमति

सुनवाई के दौरान CJP नेता सौरव दास और आशुतोष रांका ने अदालत को बताया कि वे गौरव भाटिया से जुड़े उन सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए तैयार हैं, जिनमें उनके नाम पर कथित फर्जी कोट्स जोड़े गए थे. अदालत को यह भी बताया गया कि एआई की मदद से तैयार किया गया विवादित बैनर पहले ही हटाया जा चुका है. दोनों नेताओं की ओर से भरोसा दिया गया कि संबंधित ट्वीट और पोस्ट 24 घंटे के भीतर डिलीट कर दिए जाएंगे.

हाईकोर्ट ने जारी किया समन

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने CJP और अभिजीत दिपके को समन जारी किया. अदालत ने प्रतिवादियों के वकीलों को निर्देश दिया कि वे अपने मुवक्किलों से स्पष्ट निर्देश प्राप्त करें और बताएं कि क्या वे विवादित सामग्री को हटाने के लिए तैयार हैं. हालांकि, अदालत ने इस चरण में कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं किया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए रखा.

अदालत की हिदायत

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि विरोध दर्ज कराने और असहमति व्यक्त करने के कई तरीके होते हैं. अदालत ने कहा, ‘क्या वास्तव में आपको इस हद तक जाने की जरूरत है? आप युवा हैं. आपकी अपनी चिंताएं हो सकती हैं. हम भी इसी उम्र से गुजरे हैं और ऐसा नहीं है कि गौरव भाटिया इस उम्र से नहीं गुजरे हैं.’

गौरव भाटिया ने उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान गौरव भाटिया ने कहा कि वह कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, लेकिन उनके खिलाफ तस्वीरों में कथित छेड़छाड़ की गई और किसी चैनल के लोगो का उपयोग कर सामग्री को विश्वसनीय दिखाने की कोशिश की गई. उन्होंने अदालत के समक्ष यह भी कहा कि याचिका दायर किए जाने के बाद भी उस सामग्री का प्रभाव बना हुआ है और इस पूरे मामले में पश्चाताप दिखाई नहीं देता.

जानिए क्या है पूरा मामला?

मामला 5 सितंबर को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर किए गए एक पोस्ट से जुड़ा बताया जा रहा है. गौरव भाटिया का आरोप है कि उनके नाम से कथित फर्जी बयान और एआई-जनित सामग्री प्रसारित कर उनकी मानहानि की गई. इसी आधार पर उन्होंने 2 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया है.

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