मध्य प्रदेश

शिमला: नाई की दुकान से अफीम की तस्करी, ₹1.64 करोड़ की संपत्ति सीज


हिमाचल प्रदेश के शिमला के ठियोग में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ आर्थिक मोर्चे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक NDPS मामले में ₹1.64 करोड़ से अधिक मूल्य की संपत्तियां सीज की हैं. पुलिस थाना ठियोग में 10 जून 2026 को दर्ज एफआईआर संख्या 77/2026 के तहत आरोपी सोहन लाल उर्फ हैपी की रहीघाट स्थित नाई की दुकान से करीब 71 ग्राम अफीम बरामद की गई थी. 

लंबे समय से अफीम की अवैध तस्करी 

जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से ठियोग, कोटखाई, रोहड़ू और आसपास के क्षेत्रों में अपनी नाई की दुकान से अफीम की अवैध तस्करी कर रहा था. मामले की वित्तीय जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी और उसके सहयोगियों की संपत्तियों तथा आय के स्रोतों का विश्लेषण किया. जांच में एक आवासीय प्लॉट, कृषि भूमि, दो मंजिला दुकान, वाहन और बैंक व डाकघर खातों में जमा धनराशि समेत कुल ₹1.64 करोड़ की संपत्तियों की पहचान की गई. 

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साल 2026 में ₹8 करोड़ से अधिक की संपत्तियां सीज

पुलिस के अनुसार ये संपत्तियां प्रथम दृष्टया नशे के अवैध कारोबार से अर्जित आय से संबंधित पाई गईं, जिसके बाद इन्हें एनडीपीएस एक्ट के तहत सीज कर दिया गया. शिमला पुलिस ने बताया कि साल 2026 में अब तक 12 NDPS मामलों में वित्तीय जांच के जरिए ₹8 करोड़ से अधिक की चल-अचल और वित्तीय संपत्तियां सीज की जा चुकी हैं. वहीं वर्ष 2024 और 2025 में ऐसे मामलों में कोई वित्तीय जांच या संपत्ति सीज नहीं की गई थी. पुलिस का कहना है कि अब कार्रवाई केवल नशे की बरामदगी या उस व्यक्ति की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नशे के कारोबार से अर्जित अवैध संपत्तियों पर भी सख्त प्रहार जारी रहेगा.

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