मध्य प्रदेश

पति को कैंसर हुआ तो बिना तलाक महिला ने कर ली दूसरी शादी, अब होगी गिरफ्तार, जानें पूरा मामला


इंस्टाग्राम पर शुरू हुई एक प्रेम कहानी अब अदालत की चौखट तक पहुंच गई है. कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे एक युवक ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि उसने कानूनी रूप से तलाक लिए बिना ही दूसरी शादी कर ली. मामले में न्यायालय ने प्रथम दृष्टया साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उसकी लगातार गैरहाजिरी पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

रतलाम के राजस्व कॉलोनी निवासी आकाश जाट की मुलाकात रतलाम की साक्षी नकुम से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी. दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो कुछ ही महीनों में प्रेम संबंध में बदल गई. इसके बाद 20 नवंबर 2022 को इंदौर के आर्य समाज मंदिर में दोनों ने विवाह कर लिया. बाद में परिवारों की सहमति मिलने पर 13 दिसंबर 2022 को रतलाम में सामाजिक रीति-रिवाजों से दोबारा विवाह संपन्न हुआ.

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कैंसर का पता चलते ही बदल गई पत्नी

रतलाम में विवाह के कुछ ही महीनों बाद आकाश की तबीयत बिगड़ने लगी. जांच के लिए उसे गुजरात के वडोदरा ले जाया गया, जहां 10 अप्रैल 2023 को डॉक्टरों ने उनकी सांस की नली (ट्रेकिया) में कैंसर होने की पुष्टि की.

आकाश का आरोप है कि बीमारी की जानकारी मिलने के बाद पत्नी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया. उनका कहना है कि पत्नी ने साथ देने की बजाय उससे दूरी बना ली और यहां तक कह दिया कि, “तुम तो कल मर जाओगे, मेरा क्या होगा?”

 पति पर लगाया झूठा आरोप, की दूसरी शादी

आकाश का आरोप है कि जब वह अस्पताल में इलाज करा रहे थे, उसी दौरान उनकी पत्नी ने महिला थाने में उनके खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज करा दी. हालांकि, मेडिकल दस्तावेजों की जांच के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. बाद में साक्षी ने फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर कर दी.

मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू तब सामने आया जब तलाक का मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद साक्षी ने 10 जून 2024 को छतरपुर निवासी एक युवक से विवाह कर लिया. बताया जा रहा है कि इस विवाह से एक बेटी भी है. इसकी जानकारी मिलने पर आकाश ने आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य एकत्र कर अपने अधिवक्ता रजनीश शर्मा के माध्यम से न्यायालय में आपराधिक परिवाद प्रस्तुत किया.

इस बीच 18 अप्रैल 2026 को फैमिली कोर्ट ने साक्षी की तलाक याचिका खारिज कर दी. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि पत्नी द्वारा लगाए गए कई आरोप रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते. कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि पति उस समय कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और उपलब्ध तथ्यों से प्रताड़ना के आरोप प्रथम दृष्टया में पुष्ट नहीं होते.

आरोपी महिला के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी 

इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) न्यायालय ने पहली शादी रहते दूसरी शादी करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 82(1) के तहत मामला दर्ज किया. कोर्ट द्वारा कई बार समन जारी किए जाने के बावजूद आरोपी उपस्थित नहीं हुई तो न्यायालय ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर 25 जुलाई 2026 को पेश होने के निर्देश दिए हैं. दूसरी तरफ आकाश की निजी जिंदगी भी लगातार मुश्किलों से घिरी रही.

आकाश पर टूटा दु:खो का पहाड़

आकाश के कैंसर के इलाज के दौरान 19 जून 2023 को उनके पिता बंशीलाल जाट का निधन हो गया. कुछ समय बाद उनकी मां सुशीला जाट का भी देहांत हो गया. वर्तमान में आकाश अकेले रह रहे हैं और इलाज सहित दैनिक जरूरतों के लिए मित्रों के सहयोग पर निर्भर हैं. आकाश की ओर से अधिवक्ता रजनीश शर्मा बिना किसी फीस के मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं. आकाश का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और अब वहीं से इंसाफ मिलने की उम्मीद है.

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