
नई दिल्ली:
उपभोक्ताओं को भ्रामक जानकारी देने के आरोप में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की है. प्राधिकरण ने कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए उसके ‘100% Whole Wheat Bread’ संबंधी दावे को भ्रामक बताया है. जांच में पाया गया कि उत्पाद में केवल 62 प्रतिशत होल व्हीट फ्लोर था, जबकि पैकेजिंग और विज्ञापनों में इसे पूरी तरह होल व्हीट से बना ब्रेड बताया गया. CCPA ने कंपनी को ऐसे विज्ञापन तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है.
भ्रामक विज्ञापन पर कार्रवाई
बार एंड बेंच के मुताबिक 21 अक्टूबर के आदेश में चीफ कमिश्नर निधि खरे और कमिश्नर अनुपम मिश्रा ने कहा कि कंपनी की पैकेजिंग और विज्ञापन उपभोक्ताओं को यह संदेश देते हैं कि ब्रेड पूरी तरह होल व्हीट फ्लोर से तैयार किया गया है. CCPA ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि कंपनी ने केवल प्रोडक्ट में होल व्हीट की मात्रा बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं की, बल्कि उसका नाम भी निर्धारित सामग्रियों के मानकों के अनुरूप नहीं था.

सीसीपीए द्वारा जारी किए गए आदेश की कॉपी
Photo Credit: आदेश की कॉपी का स्क्रीनशॉट
जांच में क्या मिला?
CCPA ने स्वत: संज्ञान लेते हुए ब्रिटानिया के प्रचार दावों की जांच की थी. इनमें ‘100% Whole Wheat Bread’, ‘0% मैदा’ और ब्रेड को हेल्दी डाइट के तौर पर बताने व दिखाने जैसे दावे शामिल थे. जांच में सामने आया कि ब्रेड में केवल 62 प्रतिशत होल व्हीट फ्लोर था. शेष 38 प्रतिशत हिस्से में पानी, यीस्ट और व्हीट ब्रान समेत अन्य सामग्री शामिल थी.
ब्रिटानिया ने ऐसे रखा अपना पक्ष
ब्रिटानिया ने अपने बचाव में कहा कि ‘100%’ का अर्थ ब्रेड में मौजूद गेहूं वाले हिस्से से था, जो पूरी तरह होल व्हीट फ्लोर से बना था और उसमें मैदा शामिल नहीं था. कंपनी ने खाद्य लेबलिंग नियमों का भी हवाला दिया, जिनके अनुसार ‘Whole Wheat Bread’ के रूप में बेचे जाने वाले उत्पादों में न्यूनतम 75 प्रतिशत होल व्हीट फ्लोर होना चाहिए.
CCPA ने खारिज किया तर्क
हालांकि, प्राधिकरण ने कंपनी की इस व्याख्या को स्वीकार नहीं किया. CCPA ने कहा कि निर्धारित मानक की गणना केवल गेहूं वाले हिस्से के आधार पर नहीं की जा सकती, बल्कि पूरे उत्पाद की संरचना को ध्यान में रखना होगा. प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि ‘100%’ शब्द का अर्थ संपूर्ण संरचना से होता है, न कि किसी एक घटक की चयनात्मक विशेषता से.
15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट
CCPA ने ब्रिटानिया को निर्देश दिया है कि वह तत्काल ऐसे भ्रामक विज्ञापन और प्रचार सामग्री बंद करे. साथ ही कंपनी को 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट भी जमा करनी होगी.
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