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राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव की टलती रही तारीखें, अब हाईकोर्ट में आज का दिन अहम | Rajasthan Panchayat Elections Local Body Polls Nagar Nikay Chunav High Court Hearing



राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सोमवार (20 जुलाई) को हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी. चुनाव की संभावित समयसीमा, ओबीसी सर्वे और आरक्षण प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और ओबीसी आयोग की ओर से स्थिति स्पष्ट की जाएगी. सरकार की ओर से पंचायत और निकाय चुनाव 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच कराने की तैयारी का रोडमैप पेश किए जाने की संभावना है. हालांकि, चुनाव की प्रक्रिया ओबीसी सर्वे और आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आगे बढ़ेगी.

चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट की नाराजगी

ओबीसी आयोग की ओर से रिपोर्ट 14 अगस्त तक सौंपे जाने की संभावना जताई गई है. इसके बाद आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग को एससी-एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों की जानकारी मिलने के बाद चुनाव कार्यक्रम तैयार किया जाएगा. हाईकोर्ट चुनाव में देरी पर पहले ही नाराजगी जता चुका है.

अदालत ने पूछा था कि आरक्षण की लॉटरी कौन निकालेगा और आदेशों का पालन नहीं होने पर किस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अगर संबंधित एजेंसियां समय पर चुनाव कराने में विफल रहती हैं तो अदालत जज नियुक्त कर चुनाव प्रक्रिया पूरी करा सकती है. सुनवाई में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े राज्य सरकार के सभी संबंधित अधिकारियों के मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं. 

कोर्ट में सुनवाई की अब तक की टाइम लाइन 

  • 18 अगस्त 2025- समय पर चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी बताया गया.
  • 20 सितंबर 2025: चुनाव आयोग को समय पर चुनाव कराने के निर्देश.
  • 14 नवंबर 2025: 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के निर्देश.
  • दिसंबर 2025: सरकार ने समय पर चुनाव कराने की अंडरटेकिंग दी.
  • 22 मई 2026: हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक चुनाव कराने को कहा.

अब कल की सुनवाई में सरकार और चुनाव से जुड़े आयोगों के जवाब से यह साफ होगा कि पंचायत और निकाय चुनाव की प्रक्रिया किस समयसीमा के तहत आगे बढ़ेगी. बता दें कि हाईकोर्ट ने 22 मई 2026 को अपने आदेश में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि ग्राम पंचायतों और नगर निकायों सहित सभी स्थानीय निकायों के चुनाव हर हाल में 31 जुलाई 2026 तक संपन्न कराए जाएं.  

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