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आपके खाली फ्लैट का वसूला जा रहा मेंटनेंस चार्ज और18 प्रतिशत GST, तो जान लें सारे नियम | RWA vs Builder Maintenance charges and 18 percent GST being levied on your vacant flat Here are the rules you need to know



अकसर घर खरीदारों के बीच खाली पड़े फ्लैट के मेंटेनेंस को लेकर विवाद होता है. वहीं विवाद तब और बढ़ जाता है जब बिल्डर मेंटनेंस चार्ज पर 18 प्रतिशत GST वसूल करता है.  बता दें, जब तक सोसाइटी का कार्यभार RWA यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को नहीं हैंडओवर किया जाता, तब तक बिल्डर ही फ्लैट का मेंटनेंस संभालता है. लेकिन सवाल है कि क्या खाली फ्लैट का मेंटनेंस देना होता है और अगर देना होता है तो उस पर कब 18 प्रतिशत GST देय होता है.

RERA के नियम के तहत खाली फ्लैट पर भी आपको मेंटनेंस चार्ज देना होता है. यानी बिल्डर को आपको मेंटनेंस चार्ज देना होगा. वहीं जब RWA को जब सौंप दिया जाता है तब भी खाली फ्लैट का मेंटनेंस आपको देना होता है.

क्या है फ्लैट मेंटनेंस का नियम

RERA के नियम के तहत फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के बाद उसका रखरखाव की जिम्मेदारी आपकी होती है. लेकिन कॉमन एरिया की सुरक्षा, लिफ्ट, सफाई, पानी, पावर बैकअप जैसी जरूरी सुविधाएं जारी रहती है. ऐसे में बिल्डर और RWA दोनों को ही फिक्स कॉमन चार्ज को वसूलने का पूरा अधिकार होता है. हालांकि, जब तक फ्लैड की बिक्री नहीं हुई तब तक फ्लैट का मेंटनेंस बिल्डर को अपनी जेब से भरना होता है. वहीं फ्लैट जब बिकता है तो पुराने मेंटनेंस का बोझ फ्लैट मालिक पर नहीं डाला जा सकता है.

क्या है मेंटनेंस चार्ज पर 18 प्रतिशत GST का नियम

मेंटनेंस चार्ज पर 18 प्रतिशत GST का नियम भी लागू होता है लेकिन इस पर कुछ शर्तें होती है. जब तक RWA का गठन नहीं होता है तब तक बिल्डर मेंटनेंस वसूलता है. वहीं GST वसूलने का नियम बिल्डर और RWA के साथ अलग-अलग है. बिल्डर किसी भी मेंटनेंस चार्ज पर 18 प्रतिशत GST वसूल कर सकता है. यानी 2000 रुपये भी मेंटनेंस चार्ज होगा तो 18 प्रतिशत GST देना होगा. हालांकि RWA के साथ यह नियम नहीं होता है. अगर आपका महीने का मेंटनेंस 7500 रुपये से कम है तो RWA आपसे 18 प्रतिशत GST नहीं वसूल सकता है.

GST को लेकर एक और नियम है कि अगर RWA का कुल सालाना कलेक्शन 20 लाख रुपये से कम है तो वह GST नहीं वसूल सकती है. जबकि बिल्डर का सालाना टर्नओवर लगभग हमेशा 20 लाख रुपये से ज्यादा ही होता है, इसलिए बिल्डर के पास हर साल GST वसूलने का अधिकार है. 

यानी 7500 रुपये से कम मेंटनेंस पर GST वाली छूट केवल RWA पर ही लागू होती है, बिल्डर पर नहीं. 

वहीं खाली फ्लैट पर मेंटनेंस चार्ज पर RWA के द्वारा रियायत की जा सकती है. क्योंकि हर RWA के अपने बाय-लॉज होते हैं, जिन्हें आम सहमति से बदल सकते हैं. RWA के जनरल बॉडी मीटिंग में मुद्दा उठा सकते हैं कि खाली फ्लैट के लिए फिक्सड मेंटनेंस पर 10 से 20 प्रतिशत की रियायत दी जाए. इसके लिए आपको अपने खाली फ्लैट के बारे में RWA को लिखित सूचना देना चाहिए. 

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