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आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह के दो पैन कार्ड मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने सरकार व दूसरे पक्षकारों को भेजा नोटिस | Allahabad High Court issues notices to the government and other parties on Azam Khanson Abdullah Azam Khan petition on two PAN cards case


दो पैन कार्ड के मामले में जेल में बेज समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम की याचिका पर बुधवार को अल्लाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. उनकी सुनवाई जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच में हुई. इस दौरान, कोर्ट ने राज्य सरकार, रामपुर के बीजेपी एमएलए आकाश सक्सेना, तत्कालीन इंस्पेक्टर ऋषि पाल सिंह और नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां को नोटिस जारी कर मामले में जवाब तलब किया. कोर्ट ने चारों प्रतिवादियों से तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है. 

वहीं, कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम खान को प्रतिवादियों के जवाब पर एक हफ्ते में  रिजाइंडर एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम खान की याचिका को आजम खान की याचिका के साथ कनेक्ट करने का आदेश दिया था. 

अब्दुल्लाह आजम ने दाखिल की थी याचिका

दरअसल, अब्दुल्लाह आजम खान ने रामपुर कोर्ट से मिली सात साल की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस संबंध में बदरुल्लाह आजम खान ने क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल कर रखी है. इस याचिका में राज्य सरकार, रामपुर के बीजेपी एमएलए आकाश सक्सेना, तत्कालीन इंस्पेक्टर ऋषि पाल सिंह और नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां को पक्षकार बनाया गया है. इस याचिका में बदरुल्लाह आजम खान ने अपनी दोष सिद्धि पर रोक लगाने, सजा को निलंबित करने और जमानत पर रिहा करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. 

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अब्दुल्लाह आजम खान के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड हाईकोर्ट द्वारा नौ जून के ऑर्डर पर आजम खान की दाखिल याचिका पर तलब किया जा चुका है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आजम खान की याचिका पर ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड पहले ही तलब किया जा चुका है. इसलिए कोई ऑर्डर पास करने की ज़रूरत नहीं है. 

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