

अगर आप या आपके परिवार में कोई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत पेंशन का लाभ ले रहा है, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. पेंशन फंड नियामक PFRDA ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत पेंशनर्स के लिए ‘UPS जीवन सेतु’ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा शुरू की है. अब पेंशनर्स घर बैठे आसानी से Protean eGov ऐप के जरिए अपना जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इससे बुजुर्ग पेंशनर्स को बैंक या दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और वे स्मार्टफोन के जरिए आसानी से अपना जीवन प्रमाण जमा कर सकेंगे.
क्या है UPS जीवन सेतु फैसिलिटी?
PFRDA की और से जारी सर्कुल के तहत UPS के पेंशनर्स आधार बेस्ड वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन की मदद से अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना और जमा कर सकेंगे.यह सुविधा NPS by Protean eGov मोबाइल ऐप पर उपलब्ध कराई गई है. इसका मकसद पेंशनर्स के लिए हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाना और समय पर इसे जमा करने में मदद करना है.
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट क्यों है जरूरी?
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) एक इलेक्ट्रॉनिक जीवन प्रमाण पत्र है, जिससे यह साबित होता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है और आगे भी पेंशन पाने के योग्य है. UPS जीवन सेतु के तहत पेंशनर्स को यह प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक या किसी सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी. वे आधार और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए मोबाइल ऐप पर ही यह काम पूरा कर सकते हैं.
क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया था. यह नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाली योजना है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है.इस स्कीम में कम से कम 25 साल की नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट से ठीक पहले के आखिरी 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% बतौर पेंशन देने का प्रावधान है. वहीं, 10 से 25 साल की सर्विस वाले कर्मचारियों को उनकी सर्विस के हिसाब से पेंशन मिलती है. इसके अलावा, 10 साल की सर्विस पूरी करने पर कम से कम 10,000 रुपये महीने की पेंशन का प्रावधान है.
Protean eGov ऐप से कैसे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट?
UPS पेंशनर्स इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जेनरेट करके जमा कर सकते हैं. Protean eGov ऐप से घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के 10 आसान स्टेप्स..
- सबसे पहले NPS by Protean eGov मोबाइल ऐप खोलें.
- होम स्क्रीन पर ‘UPS Jeewan Setu -Digital Life Certificate’ का ऑप्शन चुनें.
- अपना PRAN (Permanent Retirement Account Number) और जन्मतिथि (DOB) दर्ज करें.
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को भरें.
- अब ‘Aadhaar’ ऑप्शन चुनकर अपना आधार नंबर दर्ज करें.
- ‘Continue with Aadhaar’ पर क्लिक करके ऑथेंटिकेशन प्रोसेस पूरी करें.
- इसके बाद ‘Face Authentication’ का ऑप्शन चुनें.
- वेरिफिकेशन सफल होने के बाद आपका लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा.
- स्क्रीन पर ‘Life Certificate has been generated successfully’ का मैसेज दिखाई देगा. इसके बाद ‘Done’ पर क्लिक करके प्रोसेस पूरी हो जाएगी.
- इस तरह जनरेट हुए लाइफ सर्टिफिकेट का आधार के जरिए वेरिफिकेशन किया जाएगा.
30 नवंबर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख
सभी पेंशनर्स को हर साल 30 नवंबर तक अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर उनकी हर महीने मिलने वाली पेंशन के भुगतान में रुकावट आ सकती है.इसलिए पेंशनर्स को तय समय के अंदर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर देना चाहिए, ताकि आगे पेंशन मिलने में कोई परेशानी न हो.
यह भी पढ़ें | 1 नवंबर से पेंशनर्स घर बैठे जमा कर सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र, सरकार देशभर में चलाएगी DLC 5.0 कैंपेन





