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हेयर कलर उत्पादों पर केंद्र की सख्ती, कंपनियों को नियमों के तहत निर्माण का निर्देश | Government Instruction to companies to manufacture hair color products in accordance with regulations


नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने हेयर कलर उत्पादों के निर्माण को लेकर नियमों के कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाजार में बिकने वाले सभी हेयर कलर उत्पादों को कॉस्मेटिक्स रूल्स, 2020 और भारतीय मानक ब्यूरो के तय मानक के तहत ही बनाया जाए. साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि उसमें केवल सुरक्षित रसायनों का ही इस्तेमाल हो.

पैकेजिंग में जरूरी जानकारी स्पष्ट हो

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि उत्पादों की पैकेजिंग और लेबल पर सभी जरूरी जानकारी स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए. इसमें इस्तेमाल किए गए अवयवों (Ingredients) की जानकारी, उपयोग की विधि, चेतावनी संदेश, सावधानियां और पैच टेस्ट (Patch Test) से जुड़े निर्देश शामिल हैं. यह करना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और कॉस्मेटिक्स रूल्स, 2020 के तहत अनिवार्य है.

कंपनिया तय मानकों का सख्ती से करें पालन

भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल (DCGI) डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी के अनुसार, हेयर कलर उत्पाद के निर्माण में विभिन्न प्रकार के रासायनिक रंग और तत्व को शामिल किया जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बालों का रंग बदलने, उसे गहरा या हल्का करने तथा सफेद बालों को रंगने के लिए होता है. ऐसे में इनके सुरक्षित उपयोग के लिए तय मानकों का पालन जरूरी है.

Photo Credit: File Photo

विदेशों से आयात प्रोडक्ट पर भी नियम लागू

सीडीएससीओ की तरफ से जारी निर्देश विदेशों से आयात किए जाने वाले हेयर कलर उत्पादों पर भी लागू होगा. इसमें कहा गया है कि सभी हेयर कलर उत्पादों को IS 4707 (पार्ट 1), IS 4707 (पार्ट 2) और IS 8481 मानकों का पालन करना होगा. इनमें यह निर्धारित किया गया है कि किन रंगों और रासायनिक पदार्थों का उपयोग सुरक्षित माना जाता है और किन पदार्थों पर प्रतिबंध या विशेष शर्तें लागू हैं. जानकारी के अनुसार, IS 4707 (पार्ट 1) में ऐसे रंग और पदार्थों जिन्हें ‘Generally Recognized as Safe’ (GRAS) यानी सामान्य रूप से सुरक्षित माना जाता है. वहीं IS 4707 (पार्ट 2) में ऐसे पदार्थों का उल्लेख है जिन्हें ‘Generally Not Recognized as Safe’ (GNRAS) माना गया है या जिनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है.

किसी भी बदलाव की जानकारी प्राधिकरण को देना अनिवार्य

औषधि नियंत्रक ने साफ किया है कि यदि किसी कंपनी द्वारा उत्पाद के लेबल, संरचना या गुणवत्ता मानकों में कोई बदलाव किया जाता है, तो उसकी जानकारी कॉस्मेटिक्स रूल्स, 2020 के नियम 15(2) और 26(के) के तहत संबंधित केंद्रीय या राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को देना अनिवार्य होगा.

उत्पादों की समीक्षा का आदेश

डीसीजीआई ने सभी आयातकों और निर्माताओं से अपने उत्पादों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे निर्धारित बीआईएस मानकों और कानूनी प्रावधानों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं. सरकार का मानना है कि इससे बाजार में उपलब्ध हेयर कलर उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा बेहतर होगी तथा उपभोक्ताओं को संभावित स्वास्थ्य जोखिमों से बचाया जा सकेगा.





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