खबर

EPF एडवांस निकालने का नियम बदला, EPFO ने बताया कब-कैसे और कितनी बार निकाल सकते हैं पैसे | EPF Advance withdrawal new rules EPFO share details when how and how many times withdrawn


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) लगातार अपने सदस्यों के लिए नियमों में बदलाव कर इसे आसान बनाया जा रहा है. अब EPF से एडवांस निकालने के नियमों में बदलाव किया गया है. EPFO ने PF अकाउंट से एडवांस निकालने के नियम को और भी आसान कर दिया है. जिससे EPF सदस्यों को पैसों की जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाला जा सकता है. EPFO ने नए नियम में बदलाव कर बताया है कि कब-कैसे और कितनी बार आसानी से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं.

EPFO ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स पर PF से एडवांस निकालने के सारे नियमों के बारे में बताया है. इसमें बताया गया है कि आप किस काम के लिए कितनी बार PF से निकासी कर सकते हैं.

PF से कब निकाल सकते हैं एडवांस

PF अकाउंट से पैसे निकालने के लिए कुछ शर्ते रखी गई है. EPFO ने बताया है कि सभी श्रेणियों के लिए समान पात्रता है. EPF सदस्यता के 12 माह पूर्ण होने के बाद कर्मचारी और नियोक्ता (Employer) के अंशदान और उस पर अर्जित ब्याज सहित कुल EPF में जमा राशि का अधिकतम 75 प्रतिशत तक एडवांस निकाला जा सकता है. यानी अगर आपकी EPF सदस्यता 12 महीने की हो गई है तो आप एडवांस निकालने के लिए पात्र है. वहीं एडवांस निकालने के लिए आपके अकाउंट में जमा राशि जिसमें आपके योगदान का पैसा जो सैलरी से कटता है, कंपनी के योगदान का पैसा दोनों मिलाकर जितनी राशि है. उसका 75 प्रतिशत आप निकाल सकते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

किन जरूरतों के लिए निकाल सकते हैं PF से एडवांस

EPFO ने नए नियम के तहत EPF से पैसे निकालने के लिए आवश्यकताओं के हिसाब से तीन कैटगरी में पैसे निकासी करने का प्रावधान किया है. पहली कैटेगरी है जरूरी आवश्यकताओं की, इसमें बीमारी, शिक्षा और विवाह के लिए पैसे निकाल सकते हैं. दूसरी कैटगरी में आवास संबंधी आवश्यकताओं को रखा गया है, इसमें मकान/फ्लैट/प्लॉट खरीदी, मकान का निर्माण, गृह ऋण का पुनर्भुगतान, मकान का नवीनीकरण/परिवर्तन/सुधार के लिए एडवांस निकाल सकते हैं. तीसरी कैटगरी में विशेष परिस्थितियां को रखा गया है. 

किस कैटगरी में कितनी बार निकाल सकते हैं एडवांस

  • बीमारी (खुद और परिवार के लिए)- कोई सीमा नहीं
  • शिक्षा (खुद और परिवार के लिए)- सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 10 बार
  • विवाह (खुद और परिवार के लिए)- सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 5 बार
  • मकान संबंधी (खरीदना, निर्माण, लोन चुकाने, सुधार कराने में)- सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 5 बार
  • विशेष परिस्थितियां (केंद्रीय न्यासी बोर्ड, EPFO द्वारा अधिसूचित की गई विशेष परिस्थितियों) – एक फाइनेंनशियल ईयर में अधिकतम 2 बार

बता दें, PF एडवांस निकालने के लिए आप EPFO की आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. हालांकि इससे पहले आपकी अकाउंट की बैंक और PAN/Aadhaar KYC प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए. PF एडवांस आवेदन करने के बाद 2 से 3 दिन में आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे.

यह भी पढ़ेंः 

40 की उम्र में छोड़ रहे हैं नौकरी तो क्या होगा PF अकाउंट का? EPFO ने दी जानकारी

EPF अकाउंट होने के बाद भी कब नहीं मिलता है EDLI बीमा योजना का लाभ, नौकरी करने वाले जान लें जरूरी बात

EPF में जमा पैसे से आप बन सकते हैं करोड़पति, समझे पूरा कैलकुलेशन




Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button