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क्या RWA कम मेंटनेंस फीस देने वाले छोटे फ्लैट्स को कॉमन एरिया के इस्तेमाल से रोक सकता है? जानें क्या है नियम | Can RWA restrict using common area who pay lower maintenance fees For smaller flats know the rules



कई बार ऐसा देखा जाता है कि हाउसिंग सोसाइटी (RWA) केवल इस बात के लिए कि उनके पास छोटे फ्लैट हैं और वह कम मेंटेनेंस चार्ज देते हैं, तो वह लिफ्ट, पार्क, जिम, सिक्योरिटी या क्लब हाउस जैसी कॉमन सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकता. लेकिन यह सही नहीं है. कम मेंटेनेंस देने छोटे फ्लैट्स मालिकों को कॉमन सुविधा देने से मना नहीं किया जा सकता है. कानूनी और व्यवहारिक रूप से अवैध और मनमाना है. इसके लिए नियम बने हैं.

अगर ऐसा किसी भी फ्लैट्स मालिक के साथ जिनके छोटे घर है उन्हें कॉमन सुविधा इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है. यह अपार्टमेंट एक्ट और समानता के अधिकार का उल्लंघन है. चाहें फ्लैट 1 BHK का हो या 4 BHK का उन्हें सोसाइटी की लिफ्ट, स्विमिंग पूल, सिक्योरिटी, पार्क, कम्युनिटी हॉल और क्लब हाउस पर हर निवासी का बराबर अधिकार होता है.

सोसाइटी परिसर का सार्वजनिक एरिया पर सभी का अधिकार होता है. इसमें मेंटेनेंस चार्ज के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है.

मेंटेनेंस चार्ज नहीं होता है कम

सोसाइटी में किसी फ्लैट्स के लिए मेंटेनेंस चार्ज कम नहीं होता है. क्योंकि मेंटेनेंस चार्ज स्क्वॉयर फीट से हिसाब से दिया जाता है. यानी बड़ा फ्लैट अधिक एरिया के हिसाब से मेंटेनेंस चार्ज देता है और छोटे फ्लैट वाले छोटे एरिया के हिसाब से, लेकिन सभी के लिए मेंटेनेंस का रेट एक जैसा होता है. यानी वह उसी रेट से अपने फ्लैट के स्क्वॉयर फीट के हिसाब से मेंटेनेंस का भुगतान कर रहे हैं. मतलब साफ है कि वह कम पैसे नहीं दे रहे हैं.

कहां कर सकते हैं शिकायत

अगर आपके साथ सोसाइटी में भेदभाव हो रहा है तो आप इसकी लिखित शिकायत RWA के अध्यक्ष से कर सकते हैं. अगर RWA इस बात को नहीं मान रहा है तो आप डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. रजिस्ट्रार के पास RWA के फैसले को रद्द करने का अधिकार होता है.  आप चाहें तो उपभोक्ता अदालत या RERA के पास भी जा सकते हैं. क्योंकि मेंटेनेंस देने के बाद भी सुविधा नहीं दी जा रही तो इसे Deficiency of Service माना जाता है. इसके लिए जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

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