
हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की सरकार ने पेंशन एरियर के भुगतान को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देते हुए क्लास-III पेंशनरों के बचे हुए एरियर का 100 फीसदी भुगतान करने का फैसला किया है. वित्त विभाग ने 23 सितंबर 2026 को इस संबंध में नया आदेश जारी किया है.
दरअसल, सरकार ने इससे पहले 21 सितंबर को जारी आदेश में क्लास-III पेंशनरों के बकाया एरियर का 30 फीसदी भुगतान करने की बात कही थी. अब नए आदेश में इस राशि को बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया गया है. यानी निर्धारित एरियर का भुगतान होने के बाद संबंधित पेंशनर का बाकी एरियर शून्य माना जाएगा.
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क्लास-I और II पेंशनरों को भी अतिरिक्त भुगतान
सरकार ने क्लास-I और क्लास-II श्रेणी के पेंशनरों के लिए भी राहत का ऐलान किया है. इन पेंशनरों को उनके कुल एरियर का अतिरिक्त 15 फीसदी भुगतान किया जाएगा. यह राशि पहले जारी किए गए एरियर भुगतान से अलग होगी.
आदेश के मुताबिक एरियर की राशि सितंबर 2026 की पेंशन के साथ जारी की जाएगी. इसका मतलब है कि पेंशनरों के खातों में यह रकम अक्टूबर 2026 में पहुंच सकती है.
हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि एरियर की गणना करते समय पहले दी जा चुकी चार अंतरिम राहत और 12 महंगाई राहत की किस्तों को समायोजित किया जाएगा. इसके बाद बची हुई नेट राशि का भुगतान किया जाएगा.
21 सितंबर का आदेश हुआ निरस्त
वित्त विभाग ने 21 सितंबर 2026 को जारी पुराने कार्यालय ज्ञापन को निरस्त कर दिया है. साथ ही, अगर किसी पेंशनर को तय राशि से ज्यादा भुगतान पहले ही हो चुका है, तो उस अतिरिक्त रकम को भी एरियर में समायोजित किया जाएगा.
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सरकार ने सभी बैंकों और पेंशन वितरण एजेंसियों को आदेश के मुताबिक समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. इस फैसले से लंबे समय से एरियर का इंतजार कर रहे हजारों पेंशनरों को राहत मिलने की उम्मीद है.