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यूपी में बदल गया वृद्धावस्था पेंशन का नियम, अब इतने दिन में मिलेंगे 1500 रुपये | old-age pensions changed in Uttar Pradesh get 1500 rs in 45 Days know who avail the benefits



उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है. इसके तहत अब वृद्धावस्था पेंशन भेजने के नियम में बदलाव किया गया है. यूपी में वृद्धावस्था पेंशन हर तीन महीने में 3000 रुपये दी जाती है. लेकिन अब इस 3000 रुपये के पेंशन को दो किस्तों में दी जाएगी. पेंशन राशि को DBT के जरिए सीधे अकाउंट में पहुंचेगा. यूपी में करीब 1.19 लाख वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं. अब नई व्यवस्था से पेंशन राशि भेजनी शुरू की गई है.

45 दिन में अब आएगा पेंशन

पहले तीन महीने यानी 90 दिन में एक बार 3000 रुपये की पेंशन राशि भेजी जाती थी. लेकिन अब 1500-1500 रुपये की दो किस्त में पेंशन राशि भेजी जाएगी. 1500 रुपये की पेंशन राशि अब हर 45 दिन में जारी की जाएगी. वहीं पेंशन जारी होने पर लाभार्थियों को SMS और आधिकारिक पोर्टल के जरिए मिल सकेगी.

केंद्र और राज्य मिलकर देती है 80 साल के लोगों को पेंशन

नई व्यवस्था में 80 साल से अधिक उम्र के लाभार्थियों को तीन महीने में मिलने वाली 3000 रुपये पेंशन देती है. जिसमें 1500 रुपये केंद्र और 1500 राज्य सरकार वहन करेगी. हालांकि 80 साल से कम उम्र के लाभार्थियों के लिए तीन महीने में 3000 रुपये के पेंशन राशि के लिए राज्य सरकार 2400 रुपये और केंद्र सरकार 600 रुपये का योगदान देगी.

वृद्धावस्था पेंशन की क्या है शर्तें 

60 साल के उम्र वाले व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए आय सीमा भी तय की गई है. इसका मतलब है कि सभी 60 साल के उम्र वाले व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं ले सकते हैं. ग्रामीण क्षेत्र में अगर 60 साल के शख्स की वार्षिक आय 46080 रुपये और शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 56460 रुपये होगी तो वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सकता है. आवेदन के साथ आयु प्रमाण पत्र और आधार से लिंक बैंक अकाउंट भी होना जरूरी है.

आवेदन के लिए परिवार रजिस्टर की नकल, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट का पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और शैक्षिक योग्यता का प्रमाण (अगर आपके पास हो तो) जैसे दस्तावेज देने होंगे.

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