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दिवाली से पहले फूड सेफ्टी विभाग का बड़ा एक्शन, बीकानेर में 22 हजार किलो खाद्य तेल जब्त | Food Safety Department Action Ahead Diwali; 22,000 kg of Edible oil seized in Bikaner



बीकानेर:

दिवाली से पहले मिलावटी खाद्य पद्वार्थों की धर-पकड़ तेज हो गई है. राजस्थान में चल रहे ‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार’ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने बीकानेर में तीन प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान छह खाद्य नमूने जांच के लिए लिए गए. बिछवाल इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक गोदाम से करीब 22,000 किलो खाद्य तेल जब्त किया गया. इसमें नेपाल निर्मित ‘CHOICE’ ब्रांड का सनफ्लावर ऑयल भी शामिल है. विभाग को तेल की लेबलिंग और प्रचार-प्रसार में संभावित गड़बड़ी का संदेह है. जब्त तेल और लिए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

मिली जानकारी के अनुसार बीकानेर में केंद्रीय खाद्य सुरक्षा दल ने एक ही दिन में तीन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. इस दौरान खाद्य पदार्थों के कुल 6 नमूने जांच के लिए लिए गए. वहीं बिछवाल औद्योगिक क्षेत्र स्थित गोदाम से करीब 22,000 किलोग्राम खाद्य तेल सीज किया गया.

खाद्य तेल के गोदाम पर कार्रवाई, 22 हजार किलो तेल सीज

खाद्य सुरक्षा दल ने बिछवाल औद्योगिक क्षेत्र स्थित मैसर्स लक्ष्मी नारायण भंवर लाल के गोदाम का निरीक्षण किया. यहां से करीब 22 हजार किलोग्राम खाद्य तेल सीज किया गया. सीज किए गए तेल में नेपाल में निर्मित ‘CHOICE’ ब्रांड का सनफ्लावर ऑयल तथा ‘बाबा रामदेव छाप’ सरसों का तेल शामिल है. 

दो अन्य प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण

खाद्य सुरक्षा दल ने मैसर्स नागड़ नारायण एग्रो इंडस्ट्रीज का निरीक्षण कर नारियल पेड़ा खाद्य सामग्री का एक नमूना जांच के लिए लिया. वहीं, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मैसर्स श्री बिशनलाल बाबूलाल की निर्माण इकाई का निरीक्षण कर दो खाद्य नमूने लिए गए.

इस प्रकार एक ही दिन में तीन प्रतिष्ठानों से कुल 6 खाद्य नमूने जांच के लिए लिए गए. निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के संबंध में संबंधित फर्मों को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किए जाएंगे.

त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी

अतिरिक्त आयुक्त श्री भगवत सिंह ने कहा कि दीपावली पर्व के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिलावट तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के विरुद्ध सघन प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है. खाद्य तेल, घी, मावा, मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, परिवहन और विक्रय की गहन जांच की जा रही है.

उन्होंने कहा कि भ्रामक लेबलिंग, अनुचित प्रचार तथा मिलावटी या असुरक्षित खाद्य पदार्थों के कारोबार पर विभाग की कड़ी नजर है. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी. 

लाइसेंस रद्द किए जाने की भी तैयारी

दोषी पाए जाने वाले खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य नमूनों की जांच, खाद्य पदार्थों को सीज करने, लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त करने तथा प्रकरण की प्रकृति के अनुसार अभियोजन सहित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य कारोबारियों से निर्धारित मानकों के अनुरूप सुरक्षित खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण एवं विक्रय करने तथा पैकेजिंग और लेबलिंग संबंधी नियमों का पालन करने की अपील की है. आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले कारोबारियों के विरुद्ध अभियान के तहत कार्रवाई जारी रहेगी.

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