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ट्रैफिक चालान कटा है तो 25 अक्टूबर को करवा सकते हैं माफ, दिल्ली में 7 जगहों पर लगेगा लोक अदालत | traffic challan you can get waived on October 25 Lok Adalats will be held at seven locations in Delhi



दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चालान से परेशान वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में 25 अक्टूबर 2026 को ‘नेशनल लोक अदालत’ का आयोजन किया जा रहा है. इस लोक अदालत में वाहन मालिक अपने पुराने व पेंडिंग ट्रैफिक चालानों का निपटारा करा सकते हैं, जहां मजिस्ट्रेट द्वारा चालान की राशि को बेहद कम या पूरी तरह माफ (Disposed) कर दिया जाता है.

यह आयोजन पहले 10 अक्टूबर को प्रस्तावित था, लेकिन प्रशासनिक कारणों व ब्रिक्स (BRICS) सम्मेलन से जुड़ी व्यवस्थाओं के चलते तारीख को बदलकर 25 अक्टूबर कर दिया गया है.

7 अदालत परिसरों में होगी सुनवाई

दिल्ली के सभी प्रमुख जिला न्यायालय परिसरों में लोक अदालत की बेंच बैठेंगी. दिल्ली के कुल 7 प्रमुख अदालत परिसरों में सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक चालान निपटाए जाएंगे.

तिस हजारी कोर्ट
पटियाला हाउस कोर्ट
साकेत कोर्ट
रोहिणी कोर्ट
द्वारका कोर्ट
कड़कड़डूमा कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट

कौन से चालान निपटाए जाएंगे?

इस लोक अदालत में 30 जून 2026 तक कटे हुए सभी योग्य ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा। नियम के मुताबिक, एक वाहन मालिक अधिकतम 7 चालानों का सेटलमेंट करा सकता है.

सुनवाई के लिए ऑनलाइन टोकन लेना जरूरी

लोक अदालत में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए टोकन सिस्टम अनिवार्य किया गया है. बिना ऑनलाइन पर्ची या टोकन के कोर्ट परिसर में एंट्री या चालान का निपटारा नहीं होगा. चालान डाउनलोड करने और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने की प्रक्रिया 19 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी. वाहन मालिक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत पोर्टल पर जाकर अपने वाहन का नंबर दर्ज करके टोकन स्लॉट बुक कर सकते हैं. टोकन डाउनलोड होने के बाद उसका प्रिंटआउट अवश्य निकाल लें, क्योंकि उस पर आपको आवंटित कोर्ट नंबर और मजिस्ट्रेट की जानकारी लिखी होगी.

कोर्ट जाने से पहले रख लें जरूरी दस्तावेज

लोक अदालत में सुनवाई के लिए जाने से पहले आपको कुछ जरूरी दस्तावेज अपने साथ ले जाने चाहिए. इसमें डाउनलोड किया गया लोक अदालत टोकन/स्लिप, मूल ट्रैफिक चालान या नोटिस की कॉपी, वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और प्रदूषण सर्टिफिकेट जरूरी है. इसके अलावा आधार कार्ड या कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र जरूर रख लें.

अगर आपके बहुत सारे चालान लंबित हैं, तो 19 अक्टूबर को समय पर पोर्टल खोलकर अपना स्लॉट बुक कर लें क्योंकि टोकन की संख्या सीमित होती है और यह पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर तेजी से खत्म हो जाते हैं.

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