

देश में तेजी से बन रहे हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर आज पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, लेकिन टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारें अभी भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं. अक्सर देखा जाता है कि जब गाड़ियों की लाइन बढ़ जाती है, तो यात्रियों के मन में यह धारणा बन जाती है कि अगर कतार 100 मीटर से ज्यादा हो जाए, तो उन्हें टोल दिए बिना निकलने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन क्या सच में ऐसा कोई नियम लागू है या यह सिर्फ एक गलतफहमी है. अब खुद NHAI ने इस पर सच्चाई बताई है.
NHAI के क्या हैं नियम?
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करने बताया कि टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लाइन 100 मीटर से ज्यादा लंबी हो जाती है, तो उन्हें बिना टोल दिए जाने का अधिकार है. असल में, ‘नेशनल हाईवे फीस रूल्स, 2008’ के तहत ऐसा कोई नियम नहीं है.
नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर टोल की वसूली पूरी तरह से नियमों के अनुसार ही की जाती है. यूजर टोल से छूट के नियम साफ तौर पर बताए गए हैं और NH इस्तेमाल करने वालों की जानकारी के लिए टोल प्लाजा पर प्रमुखता से दिखाए जाते हैं. छूट के लिए अपनी पात्रता मानने से पहले, NH यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे नोटिफाई किए गए नियमों और टोल प्लाजा पर दिखाई गई जानकारी को देख लें.
🚧 Know Your National Highways | #MythvsFact
Today’s myth addresses a common misconception that vehicles are entitled to free passage if queues at toll plazas extend beyond the 100-metre mark.
In reality, there is no such provision under the National Highways Fee Rules, 2008.… pic.twitter.com/lTMthsIBMO
— NHAI (@NHAI_Official) June 11, 2026
हालांकि, यह नियम मई 2021 में बनाया गया था, लेकिन इसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया और लोगों ने इसकी शिकायत भी कीं. अब NHAI ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए साफ कहा है कि टोल प्लाजा पर लंबी लाइन होने पर फ्री में वाहन छोड़ने का कोई नियम नहीं है. इसलिए सर्विस टाइम और 100 मीटर वाली यह व्यवस्था तुरंत प्रभाव से हटा दी गई है.
पहले वाले नियम में कहा गया था कि टोल पर इतना इंतजाम होना चाहिए कि भीड़ के समय भी एक वाहन से टोल वसूलने में 10 सेकंड से ज्यादा समय न लगे. अगर किसी भी लेन में गाड़ियों की लाइन 100 मीटर से ज्यादा हो जाती थी, तो उस लेन का बैरियर खोलना जरूरी था. अब यह सुविधा खत्म कर दी गई है.
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