मनोरंजन

राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में 3 महीने की सजा, पत्नी राधा यादव पर भी लगा जुर्माना, नहीं भरा तो काटनी होगी जेल


फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस के सात मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए सातों मामलों में तीन-तीन महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है.  हालांकि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, इसलिए उन्हें कुल 21 महीने नहीं बल्कि केवल 3 महीने की जेल काटनी होगी.

हर केस में 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना
कोर्ट ने राजपाल यादव पर सातों मामलों में अलग-अलग 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है.. इस राशि में से 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार रुपये शिकायतकर्ता को दिए जाएंगे, जबकि 25 हजार रुपये सरकार के खाते में जमा होंगे..

जुर्माना नहीं भरा तो बढ़ जाएगी जेल
हाईकोर्ट ने साफ किया है कि यदि राजपाल यादव तय समय में जुर्माने की रकम जमा नहीं करते हैं तो हर मामले में छह महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी. यानी जुर्माना न भरने की स्थिति में उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं..

पत्नी राधा यादव पर भी जुर्माना
इस मामले में राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव को भी राहत नहीं मिली.. कोर्ट ने उन्हें सातों मामलों में 5 लाख 51 हजार 380 रुपये शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिया है.. यदि वह जुर्माना नहीं भरती हैं तो उन्हें तीन महीने की साधारण कैद भुगतनी होगी.

ये भी पढ़ें:-Dhamaal 4 BO Collection Day 1: ‘धमाल 4’ ने की धुआंधार शुरुआत, पहले दिन ‘राजा शिवाजी’ से ‘पेद्दी’ तक तोड़ा 29 फिल्मों का रिकॉर्ड, कमा डाले इतने करोड़

पहले ही जमा कर चुके हैं 2.25 करोड़, इसलिए मिली कुछ राहत
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राजपाल यादव पहले ही करीब 2.25 करोड़ रुपये जमा कर चुके हैं.. इसी तथ्य को देखते हुए अदालत ने उनके ऊपर लगाई गई जुर्माने की राशि में कुछ कमी की. हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया कि इससे उनकी दोषसिद्धि पर कोई असर नहीं पड़ेगा..

फिलहाल जेल नहीं जाना होगा
राजपाल यादव को अभी तुरंत जेल नहीं जाना पड़ेगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले के अमल पर दो महीने की रोक लगा दी है..अदालत ने यह समय इसलिए दिया है ताकि अभिनेता चाहें तो इस फैसले को चुनौती दे सकें..

क्या है मामला
यह मामला चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों का है. निचली अदालत ने राजपाल यादव को दोषी ठहराया था. उस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए सजा में संशोधन किया है और जुर्माने की राशि कम कर दी है.

ये भी पढ़ें:-Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हुई ‘इक्का’ से ‘पति पत्नी और वो दो’ तक इतनी फिल्में-सीरीज, वीकेंड के लिए हैं बेस्ट ऑप्शन



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button