

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत जुलाई माह के निःशुल्क राशन का वितरण 6 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक किया जाएगा. खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी उचित दर की दुकानों के माध्यम से निर्धारित अवधि में पात्र लाभार्थियों को राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. योजना के तहत अंत्योदय (AAY) कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा, जिसमें 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल शामिल होगा. वहीं पात्र गृहस्थी (PHH) कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा, जिसमें 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल निःशुल्क मिलेगा. खास बात यह है कि अंत्योदय कार्डधारकों को अप्रैल, मई और जून के सापेक्ष कुल 3 किलोग्राम चीनी भी उपलब्ध कराई जाएगी. चीनी 18 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर से मिलेगी, जिसके लिए लाभार्थियों को कुल 54 रुपये का भुगतान करना होगा.
खाद्य एवं रसद विभाग ने लाभार्थियों से अपील की है कि वे 20 जुलाई तक अपने नजदीकी उचित दर की दुकान पर जाकर आधार आधारित ई-पॉस प्रमाणीकरण अथवा उपलब्ध वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से अपना राशन प्राप्त कर लें. विभाग ने वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के निर्देश भी जारी किए हैं.
इसी प्रकार पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा. इसमें एक किलोग्राम गेहूं और चार किलोग्राम चावल भी शामिल है. उपभोक्ताओं को यह खाद्यान्न भी नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार द्वारा यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि सभी पात्र परिवारों को उनके निर्धारित मानकों के अनुसार समय पर खाद्यान्न मिले.
राशन वितरण की प्रक्रिया प्रतिदिन 2 समयावधियों में की जाएगी. सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक उचित दर दुकानों पर वितरण होगा. सभी दुकानों पर वितरण ई-पॉस मशीन के जरिए किया जाएगा. इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और वास्तविक लाभार्थियों को ही राशन प्राप्त होगा.
इसके अलावा अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बार चीनी के वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. इसका मतलब है कि लाभार्थी अपनी चीनी केवल उसी उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकेंगे, जहां उनका कार्ड पंजीकृत होगा. किसी अन्य दुकान से चीनी लेने की सुविधा इस अवधि में नहीं दी जा रही है.
जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण वल्लभ ने सभी कार्डधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों 6 जुलाई से 20 जुलाई के बीच समय पर अपनी उचित दर दुकान से राशन और चीनी ले लें. उन्होंने यह भी कहा कि लाभार्थी समय सीमा का विशेष ध्यान रखें, ताकि किसी तरह की असुविधा ना हो.
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