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बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी, बाइक-स्कूटी खरीदने वालों को भी होगा फायदा | Bihar Electric Vehicles Subsidy Scheme buying Car Bike and Scooty know rules and condition



दिवाली के मौके पर बिहार सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी सौगात दी है. राज्य सरकार की ‘मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना’ के तहत इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने वाले लोगों को सब्सिडी दी जा रही है. इस योजना के तहत महिलाओं को चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपये तक की सीधी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. साथ ही दोपहिया वाहनों पर भी अलग-अलग श्रेणी में सब्सिडी दी जाएगी.

योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने और उसका रजिस्ट्रेशन कराने पर वाहन मालिकों को सब्सिडी राशि दी जाएगी. इसके तहत वाहन खरीदने वाले लोगों को 31 मार्च 2027 तक निर्धारित शर्तों के अनुसार सब्सिडी का लाभ मिलेगा.

किस श्रेणी के वाहन पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?

परिवहन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अलग-अलग इलेक्ट्रिक वाहनों और श्रेणियों के लिए प्रोत्साहन राशि इस प्रकार तय की गई है.

इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन (E-Car – नॉन-कमर्शियल)- केवल महिलाओं के लिए 100000 रुपये प्रति वाहन सब्सिडी.

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (E-Bike / E-Scooter)- सामान्य वर्ग के पुरुष खरीदारों के लिए 10,000 रुपये प्रति वाहन.

महिला खरीदार एवं अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लाभार्थियों के लिए- 12,000 रुपये प्रति वाहन.

इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाहन (E-Rickshaw / E-Cart)- सामान्य वर्ग के लिए 50000 रुपये प्रति वाहन.

अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए- 60,000 रुपये प्रति वाहन.

योजना की मुख्य शर्तें और नियम

इस योजना का लाभ उठाने के लिए वाहन की खरीद और उसका रजिस्ट्रेशन 15 मई 2026 या उसके बाद का होना जरूरी है. यह सब्सिडी केवल इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही दी जाएगी. हाइब्रिड (पेट्रोल-इलेक्ट्रिक दोनों) वाहन इसके पात्र नहीं हैं. वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाएगी. प्रोत्साहन राशि का वितरण ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ दस्तावेज होना जरूरी है.

आवेदक का आधार कार्ड और पैन कार्ड.
बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र.
वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और खरीद की रसीद.
वाहन का वैध बीमा (Insurance) प्रमाण पत्र
बैंक अकाउंट की डिटेल
SC/ST श्रेणी के तहत जाति प्रमाण पत्र

पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार की बड़ी पहल है. नागरिक परिवहन विभाग के आधिकारिक पोर्टल के जरिए योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

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