मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में 24 घंटे खुल सकेंगे दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, मिली मंजूरी


मध्य प्रदेश में अब 24 घंटे दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल खुल सकेंगी. राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने ‘मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता 2026’ को मंजूरी दी. व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब सातों दिन कारोबार कर सकेंगे. कर्मचारियों की ड्यूटी शिफ्ट सिस्टम में लगानी होगी.

हफ्ते में नहीं कराया जा सकेगा 48 घंटे से ज्यादा काम

हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा. संस्थान को अतिरिक्त काम के लिए कर्मचारियों को ओवरटाइम वेज देना होगा. ओवरटाइम के लिए कर्मचारी की सहमति और भुगतान अनिवार्य होगा. सुरक्षा, साफ-सफाई, फायर सेफ्टी और आपात व्यवस्था की जिम्मेदारी मालिक पर रहेगी.

नियम तोड़ने पर लेबर डिपार्टमेंट कर सकेगा कार्रवाई

महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल के विशेष प्रावधान किए गए हैं. महिलाओं को भी रात में काम करने की इजाज़त होगी, लेकिन मालिकों को सही सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा. नियम तोड़ने पर श्रम विभाग जांच कर कार्रवाई कर सकेगा.

दुकानों का अब एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

दुकानों का अब एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर्याप्त होगा. अब बार-बार रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं होगी. अगर कोई दुकान, होटल या मॉल बंद होता है, तो लिखित में सूचना देनी होगी, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा.

कारोबार को रफ्तार मिलने की उम्मीद

मध्य प्रदेश में अब होटल, मॉल और दूसरी जगहें हफ़्ते के सातों दिन, 24 घंटे खुली रहने से कारोबार को रफ्तार मिलने की उम्मीद है. इससे लोग रात में भी खरीदारी कर सकेंगे और जो लोग रात में काम करना चाहते हैं, उन्हें नौकरी के मौके भी मिलेंगे. अब नए नियमों के मुताबिक इन जगहों पर कर्मचारियों को अलग-अलग शिफ्ट में काम पर रखना होगा. 

कई जगहों पर ऐसी शिकायतें सामने आती हैं कि एम्प्लॉयर कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने से रोकने के लिए उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या सामान अपने पास रख लेते हैं. नए नियमों के तहत संस्थान कर्मचारियों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या दूसरी चीज़ें अपने पास नहीं रख सकते हैं, ऐसा करने भी उचित एक्शन लिया जा सकता है.

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