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सिर्फ दो दिन और समय भी तय… दिल्ली-NCR में दिवाली पटाखे जलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा | Supreme Court grants permission to burst green firecrackers for two days during Diwali in Delhi-NCR



नई दिल्ली:

दिल्ली-NCR में दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में दिवाली के लिए दो दिन ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं. पटाखे जलाने का समय भी सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है. इसके बाद 9 तारीख से पटाखों पर फिर से प्रतिबंध लागू हो जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साइलेंस जोन भी तय किए हैं, जहां ग्रीन पटाखे नहीं जलाए जाएंगे. कोर्ट ने अपने आदेश में अधिकारियों से कहा है कि आदेश का पालन करवाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएं.

कब से कब तक जला सकेंगे पटाखे?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ग्रीन पटाखे जलाने का समय भी तय किया है. इसके मुताबिक 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जला सकते हैं.

अदालत ने दिवाली के मौके पर सिर्फ इन्हीं दो दिन के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है. कोर्ट ने साफ किया है कि 9 नवंबर से ग्रीन पटाखों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.

कोर्ट ने यह भी कहा है कि जागरूकता फैलाने के लिए बैनर लगाए जाएं और उनमें यह भी बताया जाए कि तय समय के बाद पटाखे जलाने वालों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है.

यहां नहीं जला सकेंगे पटाखे

कोर्ट ने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, वृद्धाश्रम जैसे साइलेंस जोन भी बनाए हैं. इनके 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने की इजाजत नहीं होगी. इन क्षेत्रों को ‘नो-क्रैकर जोन’ घोषित किया गया है.

कोर्ट ने अधिकारियों को ‘नो-क्रैकर जोन’ की पहचान के लिए जमीन पर निशान लगाने और सार्वजनिक रूप से जानकारी प्रकाशित करने का निर्देश दिया है. 

कोर्ट ने यह भी कहा कि उन लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए जो बीमार हैं.

ग्रीन पटाखे बेचने की जगह भी तय

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में दिवाली के दौरान ग्रीन पटाखों की बिक्री को लेकर कई अहम निर्देश भी दिए हैं.

कोर्ट ने NCR के सभी जिला कलेक्टरों और जिला कमिश्नरों को निर्देश दिया है कि वे ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए जगहों की पहचान करें. इन जगहों का चुनाव संबंधि जिलों के एसपी के साथ सलाह-मशविरा करके किया जाएगा.

कोर्ट ने साफ किया है कि तय जगहों के अलावा और किसी जगह पर ग्रीन पटाखों की बिक्री नहीं होगी. पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक रहेगी.

अदालत ने यह भी कहा कि अवैध और पारंपरिक पटाखों की बिक्री न हो, इसके लिए गाड़ियों की जांच भी की जाए.

दुकानों पर लगेंगे जागरूकता बैनर

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि निर्धारित बिक्री केंद्रों और दुकानों पर जागरूकता संबंधी बैनर लगाए जाएं.

⁠इन बैनरों में बताया जाएगा कि CSIR-NEERI से अनुमोदित ग्रीन पटाखों की पहचान कैसे की जा सकती है? दुकानदारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ग्रीन पटाखे उचित रूप से सीलबंद डिब्बों में ही बेचे जाएं.




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