देश-विदेश

अब 1 अप्रैल से ऑफलाइन भर पाएंगे आईंटीआर -वित्त मंत्रालय ने कितनी तरह का जारी किया सहज-सुगम फॉर्म

इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 यानी एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए जेसन सुविधा यानी ऑफलाइन फॉर्म आइटीआर-1 (सहज) और आइटीआर-4 (सुगम) जारी कर दिया है। इनका उपयोग टैक्सपेयर 01 अप्रेल, 2024 से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कर सकते हैं। जेसन सर्विस का इस्तेमाल पहले से भरे हुए डिटेल्स को ऑफलाइन फार्मेट में डाउनलोड या इंपोर्ट करते समय किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग ऑफलाइन तरीके से भरी गई आइटीआर को जेनरेट करते समय भी किया जाता है।
इनकम टैक्स विभाग आइटीआर को ऑनलाइन या आंशिक ऑफलाइन मोड के जरिए दाखिल करने की अनुमति देता है। ऑनलाइन तरीके से आरटीआर भरते समय जरूरी ट्रांजैक्शन, टैक्स का ब्योरा और अन्य जानकारियां पहले से ही भरी होती हैं। विभाग यह विवरण फॉर्म-16 और फॉर्म-26एएस से लेता है और आरटीआर में ऑटोमटिक तरीके से दर्ज कर देता है। टैक्सपेयर को केवल उन्हें सत्यापित करना होता है। इसके बाद फॉर्म का जमा कर ई-सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
ऑफलाइन आईटीआर के लिए जेसन माध्यम
जेसन सर्विस का इस्तेमाल कर आइटीआर फॉर्म को ऑफलाइन तरीके से भरा जाता है। इसके लिए जेसन यूटिलिटी फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसके बाद टैक्सपेयर को फाइनेंशियल ईयर के लिए लागू आय और अन्य आवश्यक विवरण खुद से भरने होंगे। यह सुविधा उन करदाताओं के लिए है, जिनके आयकर और लेनदेन विवरण अधिक होते हैं और फॉर्म-26एएस में नहीं दिखते हैं। इसके लिए करदाता को खुद से विवरण अपडेट करने की सुविधा दी जाती है। एक बार सभी जानकारी भरने के बाद इसे ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button