देश-विदेश

केंद्र सरकार ने जारी किया सीएए की अधिसूचना… शरणार्थियों को मिल सकेगी नागरिकता…देशभर में बढ़ाई गई सुरक्षा देश में लागू हुआ नागरिकता संसोधन कानून -प. बंगाल और केरल की सरकार ने सीएए लागू करने से किया मना

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही देशभर में सीएए लागू हो गया है। इसके तहत शरणार्थियों को देश की नागरिकता मिल सकेगी। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से यह निर्णय लेकर बड़ा फैसला किया है। इधर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को उनके कानूनों से वंचित किया जाता है, तो विरोध करते हैं। वहीं केरल सरकार ने राज्य में सीएए लागू करने से मना कर दिया है। उधर, केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
सीएए के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका ड्राई रन भी कर लिया है। सूत्रों ने कहा कि सीएए इन पड़ोसी देशों के उन शरणार्थियों की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं। मंत्रालय को लंबी अवधि के वीजा के लिए सबसे ज्यादा आवेदन पाकिस्तान से मिले हैं। गृह मंत्री अमित शाह दो महीने में दो बार कह चुके थे कि सीएए लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। यह देश का कानून है। इसे कोई रोक नहीं सकता। संसद ने सीएए पर 11 दिसंबर 2019 को मुहर लगाई थी। हालांकि, सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम-कायदे बनाने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है।
ममता ने किया सीएए का विरोध
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि पहले मुझे नियमों को देखने दीजिए। इसमें लोगों को नियमों के तहत उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। यह चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार है, यह और कुछ नहीं है।
किन लोगों को मिलेगी नागरिकता
नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों से आने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है। ऐसे प्रवासी नागरिक, जो अपने देशों में धार्मिक उत्पीडऩ से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर शरण ले चुके हैं। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है, जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज (पासपोर्ट और वीजा) के बगैर घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हैं, लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहां रुक गए हों।
नागरिकता के लिए करना होगा ये काम
सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी एप्लाई कर सकता है। आवेदकों को वह साल बताना होगा, जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले पेंडिंग हैं वे सब ऑनलाइन कन्वर्ट किए जाएंगे। पात्र विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा और नागरिकता जारी कर देगा।

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